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Pension Policy

Disability Pension before 10 yeas completion of service

Disability pension before 10 yeas completion of service तीनों सेनाओं में सेवारत वह सैनिक जो 10 साल से पहले किसी प्रकार की डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते थे, वह डिसेबिलिटी चाहे सर्विस (ड्यूटी) करते समय हो गई हो अथवा छुट्टी के दौरान हुई हो उन्हें अब पेंशन देने का प्रोविजन लागू किया गया है।

Disability Pension
Disability Pension

भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर D (पेंशन/ पॉलिसी) सेना भवन, नई दिल्ली द्वारा 16 जुलाई 2020 को पत्र संख्या 12(06)/2019/D(Pen/Pol) जिसका विषय Provision of invalid pension to Armed forces personnel before completion of 10 years of qualifying service regard  जारी किया गया है जिसे तीनों सेनाओं के चीफों को प्रेषित किया गया है। जिसमें कहा गया है भारत सरकार के Ministry of personne,l public grievances and pensions, Department of pension and Pensioners’ Welfare के Office Memorandum No 21/1/2016-P&PW(F) Dated 12 February 2019 में गवर्नमेंट सर्वेंट जोकि परमानेंट डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है, वह भी अपनी सर्विस 10 साल कंप्लीट करने के पूर्व (वह चाहे ऑन ड्यूटी रहा हो या फिर आप ड्यूटी जैसे लीव (छुट्टी) के दौरान) तो उसे प्रोविजन में दी गई शर्तों के मुताबिक जोकि भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन नंबर 21/1/2016-P&PW(F) दिनांक 4 जनवरी 2019 को जारी किया गया है उसे 10 साल सर्विस पूर्ण होने से पहले ही पेंशन प्राप्त होगी।

Who is eligible Disability Pension before compilation of 10 years service

यह डिसेबिलिटी पेंशन उन्हीं सैनिकों को प्राप्त होगी जो कि 4 जनवरी 2019 या उसके बाद रिटायर हुए हैं। यदि कोई सैनिक 3 जनवरी 2019 तक रिटायर हो चुका है तो उसे इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।

Disability Pension before compilation of 10 years service condition

  1. यह डिसेबिलिटी पेंशन उन सैनिकों को भी प्रदान की जाएगी जो शारीरिक अथवा मानसिक रूप से परमानेंट अक्षम (डिसेबल) हो चुके होंगे।
  2. यह पेंशन उन सैनिकों को प्रदान की जाएगी जो Army/ Air Force/ Navy/ सिविल सर्विस के लिए अनफिट होंगे कहने का मतलब यह है कि वह सिविल में किसी प्रकार का कोई भी कार्य कर सकने में सक्षम नहीं होंगे।
  3.  यदि बारीकी से इस पेंशन के बारे में समझा जाए तो यह निष्कर्ष निकलता है कि यह पेंशन उन्हीं लोगों को प्रदान की जाएगी जो कि किसी प्रकार का कोई भी वर्क कर पाने में सक्षम नहीं होंगे जिन्हें दूसरों पर आश्रित रहना पड़ेगा, यह पेंशन सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होगी।

इस पेंशन का लाभ उन सैनिकों को प्राप्त होगा जो 4 जनवरी 2019 अथवा उसके बाद इनवेलिड आउट किए गए हैं या फिर आगे इनवेलिड आउट किए जाएंगे। 3 जनवरी 2019 या उससे पूर्व इनवेलिड आउट किए गए सैनिकों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा।

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